दोगुनी सज़ा मतलब अब ताहिर के साथ साथ उसके आका को भी सज़ा मिलनी चाहिये कड़ी से कड़ी : मनोज तिवारी
दिल्ली हिंसा में आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई है.
Written by: मानस मिश्रा, Updated: 28 फ़रवरी, 2020 10:46 AM
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दोगुनी सज़ा मतलब अब ताहिर के साथ साथ उसके आका को भी सज़ा मिलनी चाहिये कड़ी से कड़ी : मनोज तिवारी
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है (फाइल फोटो)
खास बातें
दिल्ली हिंसा में अब तक 35 से ज्यादा की मौत
आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी
Aap पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा है आरोप
नई दिल्ली:
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टिप्पणियांदिल्ली हिंसा में आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई है. एक ओर जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अगर कोई आम आदमी पार्टी का दोषी पाया जाता है तो उसको डबल सजा मिलनी चाहिए. राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्विटर पर लिखा, 'दुगनी सज़ा मतलब अब ताहिर के साथ साथ उसके आका को भी सज़ा मिलनी चाहिये कड़ी से कड़ी ... निर्धारित समय सीमा में इस केस के आरोपियों और साज़िशकर्ताओं को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए. 400 बार चाकू से गोदना एक IB अफ़सर को?? धार्मिक असहिष्णुता ने आप को कितना गिरा दिया.'
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गौरतलब है कि AAP पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का मामला दर्ज होने के बाद अब उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है.आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. पार्टी ने ट्वीट किया, 'ताहिर हुसैन पर लगे आरोपों की जब तक जांच नहीं हो जाती और वह पाक साफ निकलकर नहीं आते तब तक वह प्राथमिक सदस्यता से निलंबित रहेंगे.'
ताहिर पर IB कर्मी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है. अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर ताहिर हुसैन के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 365 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है. अंकित शर्मा के खिलाफ दयालपुर थाने में केस दर्ज हुआ है.
दिल्ली हिंसा में आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई है.
Written by: मानस मिश्रा, Updated: 28 फ़रवरी, 2020 10:46 AM
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दोगुनी सज़ा मतलब अब ताहिर के साथ साथ उसके आका को भी सज़ा मिलनी चाहिये कड़ी से कड़ी : मनोज तिवारी
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दिल्ली हिंसा में अब तक 35 से ज्यादा की मौत
आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी
Aap पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा है आरोप
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गौरतलब है कि AAP पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का मामला दर्ज होने के बाद अब उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है.आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. पार्टी ने ट्वीट किया, 'ताहिर हुसैन पर लगे आरोपों की जब तक जांच नहीं हो जाती और वह पाक साफ निकलकर नहीं आते तब तक वह प्राथमिक सदस्यता से निलंबित रहेंगे.'
ताहिर पर IB कर्मी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है. अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर ताहिर हुसैन के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 365 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है. अंकित शर्मा के खिलाफ दयालपुर थाने में केस दर्ज हुआ है.
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